नई शाखाएं खोलने पर रोक, लाइसेंसिंग की शर्तें पूरी नहीं करने पर आरबीआई की कार्रवाई

मुंबई. आरबीआई ने लाइसेंसिंग की शर्तें पूरी नहीं करने पर बंधन बैंक के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की। बंधन बैंक पर नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा दी, वहीं बैंक के सीईओ की सैलरी भी फ्रीज कर दी। बैंक ने प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग घटाने की शर्त पूरी नहीं की। नियमों के मुताबिक अगस्त तक यह 40% की जानी थी।बैंक को नई शाखा खोलने से पहले आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। बंधन बैंक का कहना है कि वह लाइसेंसिंग की शर्तें पूरी करने के लिए कदम उठा रहा है। इसके लिए आरबीआई से बातचीत जारी रखेगा।बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी शुरुआत माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तौर पर 2001 में हुई थी। साल 2014 में इसे बैंकिंग लाइसेंस मिला था। इसने 2015 में बैंकिंग कारोबार शुरू कर दिया। देशभर में इसकी 937 शाखाएं हैं।
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RBI bars Bandhan Bank from opening new branches