पूर्व भारतीय कप्तान ने मोबाइल कंपनी के खिलाफ किया केस

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व भारतीय कप्तान और कूल-कूल धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके एक मोबाइल कंपनी पर आरोप लगाया है। माही का आरोप है कि उनका इस मोबाइल कंपनी के साथ करार दिसंबर 2012 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी उन्हें ब्रांड एंबेसडर के रूप में पेश कर उनके नाम का दुरुपयोग कर रही है।पूर्व भारतीय कप्तान ने मोबाइल कंपनी के खिलाफ किया केस

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मैक्स मोबिलिंक के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए की वो कोर्ट के आदेशों का पालन करें। धोनी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि यह फर्म उसके पूर्व के आदेश का पालन नहीं कर रही है। जस्टिस मनमोहन ने कहा, ‘आप (मैक्स) आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए। दोनों पक्षों को इस मामले की 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले 21 अप्रैल 2016 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।’

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अदालत धोनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कंपनी के सीएमडी अजय अग्रवाल के खिलाफ अदालत के 17 नवंबर 2014 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना की कार्रवाई करने की अपील की गई थी।

अदालत ने तब मैक्स मोबिलिंक को ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं करने के लिए कहा था, जिसके विज्ञापन में इस क्रिकेटर के नाम का उपयोग किया गया हो।

 

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