अभी-अभी: दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, पांच दिन तक मुफ्त में कर सकेंगे सफर

नई दिल्ली । दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड-इवन लागू रहने के दौरान पांच दिनों तक दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा। इन में बसों में क्लस्टर बसें भी शामिल हैं। यह एलान दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है। इस एलान के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क यह है कि लोग मुफ्त सफर के चलते डीटीसी बसों को प्राथमिकता देंगे, जिससे मेट्रो में भी भीड़ कम होगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एलान करते हुए कहा कि हमारा मकसद इस दौरान लोगों को सार्वजनिक परिवहन के प्रति प्रोत्साहित करना है।
गौरतलब है कि दिल्ली में ऑड-इवेन नियम सुबह आठ से शाम आठ बजे तक लागू रहेगा। निजी कार चालक इन पांच दिनों में तारीख के हिसाब से ऑड और इवन रजिस्टेशन नंबर की गाड़ी बाहर निकाल पाएंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद ऑड-इवेन लागू करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इसे लागू करने पर प्रदूषण स्तर में 20 फीसद की कमी आएगी।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्मूले को लागू करने से दिल्ली में फिलहाल हेल्थ इमरजेंसी वाली स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था।
सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वॉयरमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है, लेकिन यह भी कहा कि इसे पहले ही लागू कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑड-इवेन प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं है।
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2016 में जनवरी और अप्रैल में 15-15 दिन के लिए ऑड-इवेन फॉर्मूला लागू किया गया था। दोनों बार ही इस फॉर्मूले की शुरुआत दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के कारण की गई थी। इस बार भी स्थिति वैसी ही है।
सीएसई के पिछले वर्ष के आंकड़ों की मानें तो जनवरी 2016 में प्रदूषण की समस्या पर काबू पा लिया गया था। अप्रैल 2016 में जब ऑड-इवेन लागू हुआ था, तब स्थिति जनवरी के मुकाबले बेहतर थी। यह फामरूला लागू होने के पहले सात दिन के अंदर प्रदूषण के स्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इसके हटने के एक-दो दिन पहले फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था।
ऑड-इवेन फॉमरूले का उल्लंघन करने वाले निजी कार चालकों से दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। कार्रवाई करने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से अधिकृत एन्फोर्समेंट टीम तथा संबंधित डिस्टिक्ट मजिस्टेट द्वारा अधिकृत अधिकारियों को दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में सरकार ने अभी अधिसूचना जारी नहीं की है।
लोगों की सुविधा के लिए डीटीसी बसों के अलावा परिवहन विभाग को पांच सौ अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने का आदेश दिया गया है। इन बसों में भी डीटीसी द्वारा जारी पास मान्य होंगे। दिल्ली में पहली बार जनवरी में लागू ऑड-इवेन के दौरान जिन लोगों को रियायत दी गई थी, इस बार भी उन्हीं खास लोग व वर्ग को छूट दी गई है।
इसके अलावा अगर किसी निजी कार में स्कूल डेस में कोई बच्चा किसी के साथ आ या जा रहा होगा तो उस कार चालक का जुर्माना नहीं किया जाएगा। बस, टैक्सी व ऑटो रिक्शा में अगर किसी को परेशानी होती है या कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसके लिए परिवहन विभाग ने टेलीफोन नंबर 011-42400400, 41400400 जारी किए हैं।





