दिल्ली-यूपी के बीच आना-जाना हुआ बैन, आजादपुर मंडी में एक दुकानदार की मौत

न्‍यूज डेस्‍क

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने भी बुधवार सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस सभी वाहनों और लोगों की जांच के बाद पास होने या फिर जायज वजह बताने पर ही दिल्ली से यूपी आने-जाने दे रही है।

दूसरी ओर दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना से पहली मौत हुई है। कल यानी मंगलवार को 57 वर्षीय एक व्यवसायी की मौत हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि जिस ब्लॉक में व्यवसायी की दुकान थी, उसे सील कर दिया गया है। उस इलाके के दुकानदारों को अपने दुकान के सामने बैरिकेड लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिना जरूरत किसी को आने की इजाजत नहीं है।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई के नोएडा-दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का आदेश के बाद केवल विशेष पास वालों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है।

हालांकि पत्रकारों की सुविधा का ख्याल रखते हुए उन्हें आज तक की छूट दी गई है। लेकिन कल से केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके लिए प्रशासन उन्हें इजाजत देगी। इस संबंध में आज शाम तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

जिलाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिलाधिकारी ने यह कदम स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर उठाया है। ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जनता के व्यापक हित और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक उपाय के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार हम दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने, घर में रहने की अपील की है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से इस आशय का आदेश जारी भी कर दिया गया है।

इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली से गौतमबुद्ध नगर आने-जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनके संबंध किसी ना किसी कारण दिल्ली से रहे। कोरोना का फैलाव ना हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान कुछ सेवाओं से जुड़े लोगों के आवागमन को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

जिला सूचना अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) की ओर से जारी पास के साथ मीडियाकर्मियों के साथ ही उन चिकित्सकों को भी आने-जाने की छूट दी गई है, जो गौतमबुद्ध नगर जिले के अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी सूची मुख्य चिकित्साधिकारी पुलिस आयुक्त को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एंबुलेंस और मालवाहक वाहनों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन वाहनों का यात्री परिवहन के लिए उपयोग करते पकड़े जाने पर जब्त कर कार्रवाई का आदेश भी जिलाधिकारी ने दिया है।

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