डैडीज गर्ल्स नही मुख्यमंत्री महबूबा पर की गई 12 अन्य आधारों के तहत कार्रवाई
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पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत जो कार्रवाई की गई उसका आधार पुलिस रिकॉर्ड में डैडीज गर्ल्स के रूप में निरूपण करना नहीं है। बल्कि 12 अन्य आधार हैं जिसके तहत कार्रवाई की गई। यह बात पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट की है। महबूबा के खिलाफ सात पेज की जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें पीएसए के तहत उनकी नजरबंदी के लिए 12 आधार बताए गए हैं। यह चालान पुलिस ने छह फरवरी को पेश किया था। उसके खिलाफ 6 फरवरी को चालान किया गया।
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इस पूरी प्रक्रिया में शामिल जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि किसी भी व्यक्ति पर पीएसए की कार्रवाई के लिए पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करती है फिर मजिस्ट्रेट कार्रवाई का आधार तय करता है।
पीएसए की धारा 13 का हवाला देते हुएए अधिकारियों ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को कार्रवाई का आधार पेश करना होता है। पुलिस ने अपने दस्तावेजों में महबूबा के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें खतरनाक, डैडीज गर्ल और कोटा रानी के रूप में निरूपित किया था।