
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जा सकती है. केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को इसके लिए पत्र भेज दिया है. चुनाव आयोग ने अवैध खनन मामले में ये कार्रवाई करने की सिफारिश की है. आयोग की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की गई है. जानकारी के मुताबिक राज्यपाल रमेश बैस दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और करीब दो बजे रांची पहुंचेंगे और क़रीब तीन बजे तक राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा.
हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग ने झारखंड गवर्नर को अपने फैसले की कॉपी भेजी है, कॉपी सील्ड कवर भेजी गईं हैं.सूत्रों के मुताबिक़ चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है.
क्या है स्टोन क्यूएरी माइंस का मामला
बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित कर खान अपने नाम किया था. इसे लेकर बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. बता दें कि खनन-वन मंत्री का पदभार अभी हेमंत सोरेन के पास ही है.
इस मामले में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के लिए काम करने वाले शिवशंकर शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर की थीं और जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली है. सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित कर करने का भी आरोप है.