जेल में बंद PNB घोटाले का आरोपी नीरव मोदी जमानत के लिए ब्रिटेन हाईकोर्ट में करेगा अपील
ब्रिटेन की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगा। पिछले सप्ताह शुक्रवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव को 19 मार्च को लंदन में एक बैंक से गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटेन में फिलहाल उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है।
नीरव पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 13500 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। उसकी भारतीय एजेंसियों की तलाश है। वह जनवरी, 2018 भारत छोड़कर फरार हो गया था। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां ब्रिटेन से उसे भारत लाने का प्रयास कर रही हैं। ब्रिटेन की अदालतों में प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रिया के लिए भारतीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) ने कहा कि नीरव वेस्टमिंस्टर कोर्ट द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता है।
कोर्ट ने पिछले सप्ताह शुक्रवार सुनवाई के अंत में इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी थी कि उसके आत्मसमर्पण न करने का जोखिम बहुत ज्यादा है। सीपीएस के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि हीरा कारोबारी जमानत याचिका खारिज होने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। हालांकि, नीरव ने अब तक याचिका दायर नहीं की है।
पहली जमानत याचिका 20 मार्च को खारिज होने के बाद से ही नीरव दक्षिण पश्चिम लंदन के एचएमपी वैंड्सवर्थ की जेल में बंद है। वह 26 अप्रैल को अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकता है। हालांकि, इससे पहले उसकी कानूनी टीम को सीपीएस को 48 घंटे का नोटिस देना होगा और जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के 48 घंटे के भीतर सुनवाई सूचीबद्ध करानी होगी। नीरव के वकील आनंद दुबे ने जमानत से जुड़े सवाल पर कहा, ‘हम इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते।’