चाइनीज मांझा: आदेशों पर एक्शन कहां, हरियाणा पुलिस मुख्यालय को जानकारी नहीं

हरियाणा में चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पहले से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद पतंगबाजी के सीजन के दौरान और बाद में लगातार हादसे सामने आते रहे।

सीजन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ने के बाद पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस आयुक्तों, एसपी और थाना प्रभारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई व जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए लेकिन हैरानी की बात यह है कि निर्देश जारी होने के छह दिन बाद तक प्रदेश में कहां-कहां कार्रवाई हुई, इसका स्पष्ट ब्योरा पुलिस मुख्यालय के पास उपलब्ध नहीं है।

हरियाणा में वसंत पंचमी और 15 अगस्त पर बड़े स्तर पर पतंगबाजी होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सख्ती के आदेश सीजन के बाद क्यों जारी किए गए। अमर उजाला की पड़ताल में सामने आया कि कई जिलों में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। कुछ स्थानों पर मांग के अनुरूप आपूर्ति तक नहीं हो पा रही। दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय स्तर पर अब तक की गई कार्रवाई का समेकित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार्रवाई नहीं हुई या उसका विवरण संकलित नहीं किया गया।

2023 से लागू है प्रतिबंध
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की 21 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत चाइनीज मांझे पर पहले से रोक है। अधिसूचना के अनुसार, केवल साधारण सूती (कॉटन) डोर से ही पतंग उड़ाने की अनुमति है। यह डोर किसी भी प्रकार के कांच, धातु, रासायनिक लेप या थ्रेड स्ट्रेंथनिंग सामग्री से मुक्त होनी चाहिए। प्रतिबंधित मांझा मानव जीवन, वन्यजीव और सार्वजनिक संपत्ति के लिए गंभीर खतरा माना गया है। सभी सीपी, एसएसपी, रेंज अधिकारियों और थाना प्रभारियों को बाजारों में नियमित जांच, जब्ती अभियान और सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस का पक्ष
राज्य में चाइनीज मांझा के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात एवं उपयोग पर रोक लगाने के साथ कार्रवाई के आदेश जारी हैं। जिलों में स्थानीय पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। -पूजा, पुलिस प्रवक्ता, हरियाणा पुलिस।

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