30 सितंबर तक जरुर कर ले यह काम आपका, वरना हमेशा के लिए खराब हो जाएगा आपका PAN कार्ड

आपने अगर 30 सितंबर तक PAN कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यह 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा. आपको बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी. Central Board of Direct Taxes ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की है.
लागू हो चुका है नया नियम- PAN कार्ड को आधार से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर (PAN-Aadhaar link) से लागू हो गया है.
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क्या होगा PAN को आधार से नहीं लिंक किया तो- टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बताती हैं कि अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि लिंक नहीं करने पर क्या होगा. सरकार को इस मामले में बताना चाहिए कि बेकार हो चुके पैन कार्ड क्या दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं या नहीं. फिलहाल सरकार के नियमों के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है. अगर आपने लिंक नही किया तो आपका पैन कार्ड बेकार (निष्क्रिय, Inoperative) हो जाएगा.