कोर्ट में बुर्का पहन पहुंची राखी सावंत, इस शर्त पर हुई उनकी जमानत
लुधियाना.धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में वीरवार को राखी सावंत बुर्का पहन कर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता के समझ जमानत के लिए पेश हुई। अदालत ने उनकी जमानत काे मंजूरी देते हुए एक लाख रुपए के दो जमानती बॉन्ड देने का हुकम सुनाया। साथ ही दो जमानताें में से एक जमानत लोकल होने की शर्त भी रखी।
इस शर्त पर छोड़ा राखी सावंत को
राखी सावंत ने लोकल जमानत का प्रबंध न होने का निवेदन किया। जज ने उनसे एक जमानती बॉन्ड और उसका पर्सनल बॉन्ड लेकर इस शर्त पर छोड़ा कि वह ट्रायल की तय तारीख 7 जुलाई को दूसरी लोकल जमानत का इंतजाम करके अदालत में पहुंचे। ऐसा न करने पर उनकी बेल रद्द कर दी जाएगी। छुपते छुपाते अदालत में पेश हुई राखी सावंत की खबर उसके किसी भी लोकल एडवोकेट या शिकायतकर्ता को नहीं मिली थी। राखी तीन-चार बाउंसरों और अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में पेश हुई थी और जमानत की अर्जी मंजूर होते ही चुपचाप निकल गईं। उनकी दो में से एक जमानत सुशील कुमार नामक व्यक्ति ने दी है। जबकि दूसरी लोकल जमानत वे आज अदालत में लेकर पहुंचेंगी। शिकायतकर्ता ने क्रिमिनल शिकायत धारा 295 और 295 ए के तहत लोकल कोर्ट में दर्ज कराई थी। दोनों धाराएं गैर जमानती हैं। अदालत ने संज्ञान लेते हुए राखी को आईपीसी की धारा 298 में सम्मन किया था। जो कि जमानत योग्य धारा है।
7 जुलाई को पेश होने का सुनाया है हुकम
मुझे अपने एडवोकेट की तरफ से पता चला कि अदालत ने राखी सावंत को 7 जुलाई को पेश होने का हुकम सुनाया है। हम उसकी जमानत का विरोध करेंगे और अदालत से उसकी जमानत रद्द करने का आग्रह करेंगे।
-नरिंदर आदिया, एडवोकेट
-नरिंदर आदिया, एडवोकेट