नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तारीख: CBDT

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स देना चाहिए। आखिरी तारीख को बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
कुछ व्यापारी संगठन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके बाद संभावना जताई जा रही थी सरकार इन मांगों पर विचार कर सकती है। मगर, अब सीबीडीटी के बयान देकर साफ कर दिया है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।
लिहाजा अब आपके पास रिटर्न भरने के लिए दो दिन का समय ही बचा है। हालांकि, करदाताओं को यह राहत जरूर दी गई है कि जिन लोगों के पैन नंबर और आधार नंबर लिंक नहीं हुए हैं, वे इसके बिना भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गौरतलह है कि पिछले दिनों सरकार ने आईटीआर फाइल करने से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।
बताया जा रहा है कि कई लोगों को आधार और पैन कार्ड लिंक करने में कई लोगों को दिक्कत आ रही हैं क्योंकि आधार और पैन कार्ड से जुड़ी कई जानकारियां आपस में मेल नहीं खा रही हैं। हालांकि, इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान आधार नंबर देना अनिवार्य है। अभी तक महज 45 फीसद लोगों के ही पैन नंबर और आधार नंबर आपस में लिंक हो पाए हैं।