आसान नहीं होगा CBSE व SBSE बोर्ड से मान्यता मिलना
स्थलीय जांच के बाद जारी होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र
लखनऊ। अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से स्कूलों को मान्यता मिलना आसान नहीं होगा। ऐसा संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पर इसके नियमों में बदलाव के कारण होगा। इन बोर्ड के स्कूलों के मान्यता के लिए पहले जिला विद्यालय निरीक्षक और फिर मंडल स्तर पर गठित समिति के द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही नए स्कूलों को मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को मान्यता के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में अभी तक आवेदन करना होता था। इसके बाद जेडी अपने स्तर से स्कूलों की जांच कर इसे डीएम के पास भेज देते थे। जहां से इन स्कूलों के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था। अब अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आने वाली पत्रावली का पहले डीआईओएस पूरी तरह से परीक्षण करेंगे। साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर सारे मानक की जांच करेंगे, उसके बाद मान्यता मिलेगी। मंडलायुक्त के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने भी डीआईओएस को पत्र जारी किया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक एस के तिवारी का कहना है कि भविष्य में यदि स्कूल की मान्यता के संबंध में कोई आपत्ति आती है, तो डीआईओएस की इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी।





