आशा वर्करों के लिए खुशखबरी! पंजाब सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

जालंधर/चंडीगढ़ : पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों से संबंधित 5 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए हुई कई बैठकों के दौरान, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारी मुद्दों पर कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने घोषणा की कि पंजाब सरकार की ओर से आज ‘मेटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, 1961’ के अनुसार आशा और आशा फैसिलिटेटरों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

‘आशा वर्कर ते फैसिलिटेटर यूनियन’ को बधाई देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस नए नोटिफिकेशन के तहत, आशा और आशा फैसिलिटेटर मातृत्व अवकाश के दौरान निश्चित मासिक मानभत्ता प्राप्त करने के योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त, भविष्य में ‘मेटरनिटी बैनिफिट्स एक्ट, 1961’ में होने वाले सभी संशोधन भी उन पर लागू होंगे। यूनियन ने इस लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया।

इस दौरान वित्त मंत्री ने पंजाब सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जंगलात वर्कर्स यूनियन, आशा वर्कर ते फैसिलिटेटर निरोल यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग-नॉन टीचिंग मुलाजिम यूनियन, ई.टी.टी.-टी.ई.टी. पास अध्यापन एसोसिएशन (जय सिंह वाला), और बेरोजगार पी.एस.टी.ई.टी. पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने इस अवसर पर नियमों के अनुसार जायज मांगों के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया।

विचार-विमर्श के दौरान, वित्त मंत्री चीमा ने संबंधित विभागों को यूनियन नेताओं द्वारा उठाई गई जाए जिन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे वित्त विभाग से संबंधित मांगों के लिए प्रस्ताव तैयार कर तुरंत विचार और आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त विभाग को भेजें। कर्मचारियों की चिंताओं को हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने यूनियनों को आश्वस्त किया कि बातचीत जारी रहेगी और उनके जायज मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए बैठकें होती रहेंगी।

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