अवैध होर्डिंग केस में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई टली

राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ वर्ष 2019 में द्वारका में लगाए गए गैर-कानूनी होर्डिंग्स को लेकर एक शिकायत पर सुनवाई टाल दी। मामले की अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने पहले शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की दिल्ली प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट, 2007 के सेक्शन तीन के तहत फाइल की गई अर्जी पर सुनवाई की थी, जिसमें तत्कालीन आप सरकार और कई राजनीतिक हस्तियों पर द्वारका में कई जगहों पर बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। शिव कुमार सक्सेना की ओर से अधिवक्ता सौजन्या शंकरन पेश हुई। केजरीवाल की ओर से सुनवाई में कोई पेश नहीं हुआ।

SHO को प्राथमिकी दर्ज करने के दिए थे निर्देश
कोर्ट ने द्वारका दक्षिण पुलिस थाने के एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि बैनर या होर्डिंग लगाना सार्वजनिक संपत्ति को खराब करना है। आर्डर में यह भी कहा गया था कि जांच एजेंसी को यह जांच करनी चाहिए कि होर्डिंग किसने तैयार किए, प्रिंट किए, लगाए और किसके कहने पर।

मामले की आखिरी सुनवाई 29 सितंबर को हुई थी, जहां जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के लिए और समय दिया गया था और तीन दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया था।

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