अब संपत्ति को भी पैन और आधार से जोड़ना होगा जरूरी, नहीं किया तो होगी…
केंद्र सरकार ने आज (सोमवार) को अहम ऐलान किया है. अब संपत्ति को भी पैन और आधार से जोड़ना जरूरी होगा. 1950 के बाद के रिकॉर्ड में पैन और आधार जोड़ना है. इसके लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया है. अगर पैन और आधार न जोड़ा तो संपत्ति बेनामी मानी चाहिए.