अनिल अंबानी को NCLT कोर्ट से राहत, रिलायंस इन्फ्रा के दिवालिया होने से जुड़ा है मामला

अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को NCLT कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, एनसीएलटी ने कंपनी (Reliance Infra Share) के कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी द्वारा दायर अपील में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली , ने 30 मई, 2025 के आदेश को निलंबित कर दिया है, और कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

कंपनी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 27 अगस्त, 2025 है। खास बात है कि रिलायंस इन्फ्रा को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, जिसके चलते कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि, 17 जुलाई को कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 390.45 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

कंपनी को लेकर लगातार आए अच्छे अपडेट
इससे पहले 16 जुलाई को कंपनी ने सूचना दी थी कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infra QIP) ने QIP के जरिए 9000 करोड़ का फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि वह 9000 करोड़ में से 6000 करोड़ रुपये QIP/FPO के जरिए जुटाएगी और 3000 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर के माध्यम से जुटाएगी।

बता दें कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 3300 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया है और इसके साथ ही कंपनी अपना स्टैंडअलोन नेट डेट जीरो पर ले आई है यानी अब कंपनी पर कोई बकाया नहीं रह गया है। इस महीने 9 तारीख से कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। वहीं, जून और जुलाई में रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों ने 30 फीसदी तक रिटर्न दिया है।

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