अगर आप भी इनकम टैक्स रिफंड में देरी से हैं परेशान? ऐसे जांचें प्रोसेस की स्थिति

अगर आपने अधिक इनकम टैक्स का भुगतान किया है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है। अब आप इनकम टैक्स विभाग की ओर से रिफंड का इंतजार कर रहे हैं लेकिन रिफंड अब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ऐसे में आपको विभाग ने रिफंड की स्थिति को ऑनलाइन चेक करने की सुविधा दी है। आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी का होना जरूरी है। आपको आपका पैन कार्ड नंबर और इस पोर्टल का पासवर्ड याद होना चाहिए।

आइए विस्तार से जानते हैं कि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए रिफंड की स्थिति को कैसे चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करें।

2. इस पोर्टल पर पैन कार्ड नंबर,पासवर्ड और कैप्चा कोड के जरिए लॉग इन करें।

(अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो सीक्रेट क्वेश्चन या आधार ओटीपी के जरिए पासवर्ड को रिसेट कर लें।)

3. इसके बाद ‘व्यू रिटर्न्स/ फॉर्म्स’ पर क्लिक करें।

4. ड्रॉप डाउन लिस्ट से ‘इनकम टैक्स रिटर्न्स’ के विकल्प को चुनें। साथ ही वह असेसमेंट ईयर चुनें, जिसके रिफंड की स्थिति आप जानना चाहते हैं।

5. इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें।

6. इसके बाद एक पॉप अप आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। इस पॉप स्क्रीन पर आपके रिटर्न और रिफंड की स्थिति से लेकर सबकुछ दिखेगा।

7. इस स्क्रीन पर आपको रिफंड के मोड ऑफ पेमेंट के बारे में भी पता चल सकेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या चेक के जरिए रिफंड करता है। मोड ऑफ पेमेंट इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय असेसी द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करता है। एनएसडीएल के मुताबिक टैक्स ऑफिसर द्वारा रिफंड को फॉरवर्ड किये जाने के दस दिन बाद एनएसडीएल की वेबसाइट से रिफंड की स्थिति की जांच की जा सकती है। यह प्रक्रिया भी काफी सरल है।

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