हिमाचल: पूर्व CM वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्‍य को मिली जमानत

दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्‍य कोआय से अधिक संपत्‍ति मामले में सोमवार को जमानत दे दी है. विक्रमादित्‍य को 50 हजार के पर्सनल बांड पर यह जमानत दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर निर्धारित की गई है.हिमाचल: पूर्व CM वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्‍य को मिली जमानत

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य के खिलाफ धनशोधन मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इस मामले में वीरभद्र सिंह भी आरोपी हैं. विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा और एन के मट्टा ने यह चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में तारणी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेनेजिंग डायरेक्टर वकमुला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया का नाम भी है.

पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की नहीं हुई गिरफ्तारी

चंद्रशेखर और भाटिया दोनों इस संबंध में सीबीआई द्वारा दाखिल मामले में भी आरोपी हैं. एआर आदित्य द्वारा दाखिल कराई गई ईडी की चार्जशीट में 83 साल के वीरभद्र सिंह और उनकी 62 साल की पत्नी प्रतिभा के अलावा यूनिवर्सल एप्पल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सहआरोपी प्रेम राज और लावन कुमार रोच का भी नाम है.

आनंद चौहान को निदेशालय ने नौ जुलाई 2016 को धनशोधन निरोधक अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. लेकिन बाद में दो जनवरी को उन्हें जमानत दे दी गई. इस संबंध में सीबीआई द्वारा दायर एक अन्य मामले में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, चौहान और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. हालांकि इन दोनों ही मामलों में अभी तक वीरभद्र और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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