US सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम देशों पर ‘ट्रैवल बैन’ की जताई सहमति
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन के फैसले को बरकरार रखा है. यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, ट्रैवल बैन की उनकी सूची में मुख्य रूप से मुस्लिम देशों को शामिल किया गया है. बैन को बरकरार रखने के साथ ही कोर्ट ने उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि इस फैसले में मुस्लिमों के साथ पक्षपात किया गया था.
यह डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर कोर्ट का पहला फैसला है. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इमिग्रेशन को रेगुलेट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है. फैसले को मुस्लिम विरोधी बताने वाले दावों को भी उन्होंने खारिज कर दिया. हालांकि मुस्लिमों के खिलाफ ट्रंप के बयानों का समर्थन करने से बचते नजर आए.
SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018
इस संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवल बैन का फैसला बरकरार रखा, वाह!’
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया था. तब से ही ईरान, चाड, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इससे पहले निचली अदालतों के जजों ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध को ये कहकर ख़ारिज कर दिया था कि ये ट्रंप की ‘मुस्लिमों पर प्रतिबंध’ की नीति का हिस्सा है. इसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.