Unlock-4: यूपी में रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेंगीं बरकरार

अनलॉक -4 में कुछ को छोड़ लॉकडाउन से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। लखनऊ डीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर अब पहले की तरह सामान्य दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह होटल-रेस्टोरेंट और बार रात 10:30 या 11:00 बजे तक अनुमति के आधार पर खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती पहले की तरह लागू रहेगी।
डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि रविवार की बंदी खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन से पूर्व की व्यवस्था लागू हो गई है। शासन की ओर से जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। फिलहाल साप्ताहिक बाजारों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। इसलिए उनको शुरू नहीं किया जाएगा। बाजारों में सुबह से लेकर रात तक दुकानें संचालित होंगी लेकिन कोविड दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। मास्क अनिवार्य है।
इसके अलावा मॉल व शो रूम में कोविड हेल्प डेस्क रहना जरूरी है। यहां पर आने वाले ग्राहकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पूर्व में गठित क्विक रेस्पॉन्स टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण करें।
बिना मास्क के घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई जारी रखें।  मल्टीप्लेक्स, एक सिनेमाहॉल, स्वीमिंग पूल, वाटरपार्क आदि पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।
अब साप्ताहिक बंदी के दिन होगा सैनिटाइजेशन
अभी तक सैनिटाइजेशन के लिए रविवार की बंदी वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जिस दिन जिस बाजार की बंदी होगी, उसी दिन सैनिटाइजेशन का कार्य भी नगर निगम के सहयोग से व्यापार मंडल करवाएंगे।
उदाहरण के लिए बुधवार को ट्रांसगोमती के इन्दिरा नगर, भूतनाथ, निशातगंज, महानगर आदि बाजार बंद रहते हैं। गुरुवार को अमीनाबाद, शुक्रवार को सरोजनीनगर एयरपोर्ट के आसपास, शनिवार को सदर व अर्जुनगंज, रविवार को नक्खास, बंगला बाजार, तेलीबाग, सोमवार को नरही बुद्धेश्वर, मंगलवार को आलमबाग में बंदी रहती है। बाजारों की बंदी के दिन ही सैनिटाइजेशन कार्य होगा।

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