UIDAI ने कहा- बैंक खाता-तत्काल पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं हुई है खत्म
सुप्रीम कोर्ट के आधार की अनिवार्यता को लेकर फैसला आने तक इसे बैंक खातों समेत अन्य योजनाओं से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ गई है. अदालत के फैसले के बाद आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सर्वोच्च अदालत ने डेडलाइन बढ़ाई है, न कि बैंक खाते और पासपोर्ट के लिए इसकी अनिवार्यत खत्म की है.
यूआईडीएआई ने ट्वीट कर इसको लेकर रुख साफ किया. अपने ट्वीट में यूआईडीएआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को आधार को लेकर एक फैसला दिया है. इसमें साफ किया गया है कि नया बैंक खाता खोलने के लिए और तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए आधार देने की अनिवार्यता आगे भी जारी रहेगी.