क्या आप जानते हैं संसद से रिटायर होने के बाद सांसदों को मिलतें हैं कौन से भत्ते और पेंशन
राज्यसभा से 40 सांसद का कार्यकाल मार्च-अप्रैल में खत्म हो रहा है. आज इन सांसदों को विदाई दी गई, इसमें एसपी सांसद नरेश अग्रवाल और पीजी कुरियन समेत कई सदस्य शामिल हैं. सांसदों को रिटायर होने के बाद भी कई सुविधाएं मिलती है. आइए जानते हैं इन सांसदों को रिटायर होने के बाद क्या-क्या सुविधाएं मिलती रहेंगी…
पेंशन- साल 2010 में हुए संसोधन के अनुसार संसद से रिटायर होने के बाद सदस्यों को 20 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती है और उनके कार्यकाल के एक साल के आधार पर 1500 रुपये अधिक मिलते हैं. खास बात ये है कि पेंशन हर सदस्य को मिलती है, चाहे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो गया नहीं.
फैमिली पेंशन- किसी भी पूर्व सांसद के निधन के बाद उनके पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा दिया जाता है.
यात्रा भत्ता- पूर्व सांसद भारतीय रेल के एसी-1 कोच में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. साथ ही अगर वो किसी के साथ हैं तो वो एक शख्स के साथ एससी-2 में फ्री में यात्रा कर सकते हैं. इसमें लक्ष्यदीप, अंडमान और निकोबार के सांसदों को स्टीमर में फ्री यात्रा का मौका मिलता है.