ये हैं दुनिया भर में बने महिलाओं के लिए कुछ अनोखे नियम…

महिलाओं की स्थिति हमेशा से ही दयनीय रही हैं क्योंकि सदियों से महिलाओं पर जुल्म होता आया है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां पर महिलाओं पर कभी जुल्म ना हुआ हो। समय-समय पर महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ा हैं। हांलाकि हाल ही के समय में पूरे विश्वभर में महिला शक्तिकरण पर बल दिया जा रहा हैं। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय हैं और इसी को दर्शाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आये हैं देश-विदेश में प्रचलित महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसे अजीब कानून जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएँगे। तो आइये जानते हैं दुनिया में महिलाओं के खिलाफ बने इन अजीब कानूनों के बारे में।

यहां अगवा कर शादी की जाती है

माल्टा और लेबनान में अगर लड़की को अगवा करने वाला उससे शादी कर लेता है तो उसका अपराध खारिज हो जाता है, यानि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर शादी फैसला आने के बाद होती है तो तुरंत सजा माफ हो जाएगी। शर्त है कि तलाक पांच साल से पहले ना हो वरना सजा फिर से लागू हो सकती है। ऐसे कानून पहले कोस्टा रीका, इथियोपिया और पेरू जैसे देशों में भी होते थे जिन्हें पिछले दशकों में बदल दिया गया।

इन्हें ड्राइविंग की परमिशन नहीं

सऊदी अरब में महिलाओं का गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। महिलाओं को सऊदी में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं दिया जाता। दिसंबर में दो महिलाओं को गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस घटना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संस्थानों ने आवाज भी उठाई।

ये मानते है सुधरने के लिए पीटना ज़रूरी

नाइजीरिया में अगर कोई पति अपनी पत्नी को उसकी ‘गलती सुधारने’ के लिए पीटता है तो इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं मानी जाती। पति की घरेलू हिंसा को वैसे ही माफ कर देते हैं जैसे माता पिता या स्कूल मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए मारते पीटते हैं।

यहां बीवी का कत्ल करना भी गुनाह नही

मिस्र के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और गुस्से में उसका कत्ल कर देता है, तो इस हत्या को उतना बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे पुरुष को हिरासत में लिया जा सकता है लेकिन हत्या के अपराध के लिए आमतौर पर होने वाली 20 साल तक के सश्रम कारावास की सजा नहीं दी जाती।

बलात्कार होता है शादीशुदा महिलाओं के साथ

सिंगापुर में यदि लड़की की उम्र 13 साल से ज्यादा है तो उसके साथ शादीशुदा संबंध में हुआ यौनकर्म बलात्कार नहीं माना जाता।

Back to top button