उद्योगपति विक्रम की संपत्तियों की नीलामी पर लगी रोक हटाने के लिए इस कंपनी ने दायर की याचिका

उद्योगपति विक्रम कोठारी की संपत्तियों की नीलामी पर लगी रोक हटाने के लिए बैंकों के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (लिक्विडेटर) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका दायर की है। लिक्विडेटर का तर्क है कि बैंकों के फसे कर्ज की वापसी के लिए संपत्तियों का समय पर नीलाम करना बेहद जरूरी है। उद्योगपति विक्रम की संपत्तियों की नीलामी पर लगी रोक हटाने के लिए इस कंपनी ने दायर की याचिका

उद्यमी विक्रम कोठारी पर सात बैंकों का 3695 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई विक्रम कोठारी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। पिता-पुत्र जेल में हैं।

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम जांच कर रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बैंक के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल सीए अनिल गोयल को संपत्तियों की नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी थी लेकिन 30 मई 2018 को प्रवर्तन निदेशालय ने नीलामी योग्य संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था।  तब इन संपत्तियों की नीलामी नहीं हो पा रही है। कोठारी की कानपुर, अहमदाबाद और मुंबई में करीब 175 करोड़ की संपत्तियां हैं।
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