GST Council में कारोबारियों को मिली निराशा, 1 अप्रैल से नहीं लागू होगा ई-वे बिल

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 26वीं बैठक से कारोबारियों को फिलहाल निराशा हाथ लगी है। 1 अप्रैल से ई-वे बिल को लागू करने के साथ ही सिंगल रिटर्न फॉर्म को लागू करने को लेकर के फिलहाल किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में काउंसिल की वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में इसका फैसला लिया गया है। 

GST Council में कारोबारियों को मिली निराशा, 1 अप्रैल से नहीं लागू होगा ई-वे बिल 15 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल

काउंसिल में फैसला लिया गया है कि ई-वे बिल को 1 अप्रैल के बजाए 15 अप्रैल से फिलहाल चार राज्यों में लागू किया जाएगा। यह 4 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली। ई-वे बिल चरणबद्ध तरीके से 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा।

यानि पहले 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा और उसके बाद अन्य 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा। पहले इसे 15 फरवरी से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसकी तारीख को आगे खिसका दिया गया है। 

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