इच्छामृत्यु की वसीयत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय शुक्रवार (9 मार्च)  को उस याचिका पर फैसला सुना सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई है.

इच्छामृत्यु की वसीयत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला

‘लिविंग विल’ एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए. ‘पैसिव यूथेनेशिया’

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(इच्छामृत्यु) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत की तरफ बढाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 11 अक्तूबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

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