सुप्रीम कोर्ट ने EVM मशीन को निजी कंपनी के कर्मचारियों को सौंपने पर जताई आपत्ति

चुनाव से पूर्व EVM मशीन को निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चेक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने EVM मशीन को निजी कंपनी के कर्मचारियों को सौंपने पर आपत्ति जताते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम और वीवीपैट मशीन के आस-पास सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित करते हुए निजी कंपनी के कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं. बता दें बीते 29 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के पास निजी कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगाते हुए सिर्फ सशस्त्र बल के जवानों की तैनाती की बात कही थी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के भंडारण केन्द्रों की सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने EVM मशीन को निजी कंपनी के कर्मचारियों को सौंपने पर जताई आपत्ति

केवल सरकारी अधिकारी EVM की जांच कर सकेंगे
बता दें ईवीएम मशीनों के भंडारण केंद्र की सुरक्षा निजी कर्मचारियों के हवाले करने को लेकर याचिकाकर्ता ने केवल सरकारी अधिकारियों को EVM की जांच की अनुमति की बात कही थी. जिसके बाद इस याचिका पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मशीनों के भंडारण केंद्र में कहीं भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड, यहां तक कि सिविल डिफेंस, गैर पुलिस सेवा के सुरक्षा कर्मियों और वॉलेंटियर आदि की तैनाती नहीं करने का फरमान जारी किया है.

निजी कर्मचारियों की तैनाती नहीं होगी
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पिछले आदेश में मशीनों के भंडारण केन्द्र (वेयर हाउस) और स्ट्रांग रूम (जिस कमरे में मशीनें रखी गयी हैं) में राज्य सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की हर पल निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही गयी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद ही आयोग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षागार्ड अथवा सिविल डिफेंस आदि के गार्ड की तैनाती नहीं करने का स्पष्टीकरण देकर साफ कर दिया है कि इस काम में किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सशस्त्र पुलिस बल के जवान ही तैनात होंगे और निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कहीं भी नहीं की जाएगी.

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