Shelter Home Case: बिहार सरकार को SC की कड़ी फटकार, सभी मामले दिल्‍ली ट्रांसफर

बिहार के चर्चित शेल्‍टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को लटका रही है। नाराज कोर्ट ने शेल्‍टर होम से जुड़े सभी मुकदमों को दिल्‍ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। Shelter Home Case: बिहार सरकार को SC की कड़ी फटकार, सभी मामले दिल्‍ली ट्रांसफर
विदित हो कि बीते दिनों टाटा इंस्‍टीच्‍यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट से बिहार के विभिन्‍न शेल्‍टर होम में लड़कियों व बच्‍चों की प्रताड़ना तथा यौन उत्‍पीड़न के मामले प्रकाश में आए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो तत्‍कालीन समाज कल्‍याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्‍तीफा देना पड़ा। मामले के सूत्रधार व मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम के संचालक ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में रहने पर मामले के अनुसंधान को प्रभावित करने की आश्‍ांका के कारण ब्रजेश को राज्‍य से बाहर पंजाब के जेल में भेज दिया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम के मामलों के ट्रायल को भी बिहार से बाहर ट्रांसफर कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बच्‍चों के साथ जो हुआ वह दुर्भाग्‍यपूर्ण है। ऐसे गंभीर मामले में सरकार अहम सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। बिहार सरकार के वकील की तरफ से कोर्ट में जानकारियां उपलब्ध नहीं करवाने पर चीफ जस्‍टस रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि राज्‍य सरकार इस मामले को लटका रही है। कोर्ट ने अपने सवालों का जवाब देने के लिए दो बजे तक का वक्‍त दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम के सभी मामलों को दिल्‍ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया तथा छह महीने के भीतर निष्‍पादन करने का निर्देश भी दिया। 
कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि बिहार के शेल्‍टर होम्स व उनमें कितने बच्चे हैं? कोर्ट ने शेल्टर होम्स को दिए जाने वाले फंड और उसके खर्चे से जुडी जानकारी भी मांगी। लेकिन बिहार सरकार के वकील संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इससे चीफ जस्टिस नाराज हो गए और उन्‍होंने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। 
कोर्ट ने मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अन्‍य 10 शेल्‍टर होम में यौन उत्पीड़न मामलों से से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर सीबीआइ अदालत से साकेत निचली अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। 
सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम की देखभाल को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍पण्‍ी करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव सहन नहीं किया जा सकता। 
सीबीआइ को भी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला करने को लेकर सीबीआइ से भी जवाब मांगा है। 
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