सेबी ने नोटिस जारी कर चंदा कोचर और ICICI से 10 जुलाई तक मांगा जवाब

नई दिल्ली : वीडियोकॉन को लोन देने के मामले में मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने अब आईसीआईसीआई बैंक, उसकी सीईओचंदा कोचर + को कारण बताओ नोटिस का 10 जुलाई तक जवाब देने का कहा है। सिक्यॉरिटी ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने पहले आईसीआईसीआई बैंक और कोचर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे 7 जून तक जवाब मांगा था। हालांकि, तय वक्त में उनका जवाब नहीं मिला। सेबी ने नोटिस जारी कर चंदा कोचर और ICICI से 10 जुलाई तक मांगा जवाब

आईसीआईसीआई बैंक का कहना था कि जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, सेबी ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज बैंक और चंदा कोचरको उपलब्ध करा दिए हैं। अब दोनों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे इस मामले में जवाब 10 जुलाई तक सेबी को भेजें। 

वीडियोकॉन मामले में फंसे आईसीआईसीआई बैंक + , उसकी सीईओ चंदा कोचर और उनके परिवार वालों के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। देश में कोचर और उनके परिवार वालों के खिलाफ कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। यह मामला अमेरिकी मार्केट रेग्युलेटर सीईसी की नजर में भी है। दूसरी ओर, भारतीय जांच एजेंसियां और रेगुलेटर इस मामले में विदेशी एजेंसियों की मदद लेने पर विचार कर रही हैं। 

क्या हैं आरोप 
चंदा कोचर और उनके परिवार पर आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में उन्हें निजी तौर पर लाभ हासिल हुआ है। इसके बाद बैंक ने चंदा के खिलाफ लोन बांटने में ‘हितों के टकराव’और निजी लाभ के लिए काम करने के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने का आदेश दिया। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन का पैसा चंदा कोचर के पति की कंपनी न्यूपावर में आया।

इस मामले पर सेबी ने भी नोटिस जारी कर चंदा कोचर से पूरे मामले पर जानकारी देने को कहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन वर्ष 2012 में दिया था, जिसमें से 2,810 करोड़ रुपये नहीं लौटाए गए। बैंक ने वर्ष 2017 में इसे एनपीए घोषित कर दिया था। 
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