SBI एजीएम ने किया था भाभी से रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

लखनऊlko-hc-1_1443538395. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर तैनात एक अधिकारी को रेप के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी रोहित टंडन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट ने कहा कि इसमें से दो तिहाई राशि पीड़ि‍ता को दी जाए। आरोपित घटना के समय गोरखपुर में तैनात था और छुट्टी पर लखनऊ आया था।
 
पीड़ि‍ता के वकील अभिषेक रंजन और सरकारी वकील नरेंद्र यादव के मुताबिक, आरेापी 29 जून 2007 को लखनऊ आया था। वह अमीनाबाद में अपने मौसेरे भाई के घर गया और वहीं उसकी पत्नी के साथ रेप किया। उस समय पीड़ि‍ता के गोद में तीन महीने का बच्चा था। घटना की रिपेार्ट 16 जुलाई 2007 को अमीनाबाद थाने में दर्ज हुई थी। इसकी सुनवाई करते हुए जज अनिल कुमार शुक्ला ने आरोपित की उस दलील को ठुकरा दिया कि पीड़ि‍ता के पति ने उससे दो लाख रुपए लिए थे और वापस मांगने पर उसे झूठा फंसा दिया।

 

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