चारा घोटाले में लालू के करीबी RJD विधायक भोला यादव को मिली राहत, टली गिरफ्तारी

पटना/रांची। बिहार के बहादुरपुर विधानसभा के राजद विधायक भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मामले में उन्‍हें हाईकोर्ट कोर्ट से राहत मिली है। सीबीआइ कोर्ट द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दिया गया है। बता दें कि 19 अप्रैल को भोला यादव के खिलाफ गैरजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। चारा घोटाले में लालू के करीबी RJD विधायक भोला यादव को मिली राहत, टली गिरफ्तारी

इसके पूर्व चार अप्रैल को भोला के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था।  उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया गया था। वे अदालत में हाजिर नहीं  हुए। इतना ही नहीं न तो कोई रिप्लाई दिया और न ही उपरी अदालत का कोई स्टे आडर अदालत में दाखिल किया। जबकि सीबीआइ की ओर से अदालत में बताया गया अदालत द्वारा जारी नोटिस का तामिला करा दिया गया है।

अदालत ने भोला यादव के उस बयान पर संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर’ लालू प्रसाद को सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। साथ ही, जारी नोटिस का तामिला कराने के लिए सीबीआइ को निर्देश दिया गया है। सीबीआइ ने नोटिस का तामिला कराए जाने संबंधित सूचना अदालत को दे दी है। हालांकि, अब उन्‍हें इस मामले हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

भोला यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी व विश्‍वास पात्र माने जाते हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले से लालू प्रसाद को 24 मार्च को अलग-अलग दो धाराओं में अदालत ने 14 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च को रिम्स से एम्स जाने के दिन भोला यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि कोर्ट ने कई आब्जर्वेशन मनगढंत गढ़े हैं। दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिकेगा। भोला यादव द्वारा मीडिया में दिए बयान पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था।

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