राजद नेता रामचन्द्र पूर्वे ने एमपी-एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
पटना। सांसद और विधायकों के मामले को देख रही विशेष अदालत ने मंगलवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे के खिलाफ आचार संहिता के उल्लघंन मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में पूर्वे ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया। यहां उन्हें नियमित जमानत दे दी गई।
विदित हो कि पूर्वे ने 2015 में सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव में भाषण दिया था जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लघंन मानते हुये उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। जब पटना में विशेष अदालत का गठन हुआ तो मामला ट्रायल के लिए पटना की अदालत में भेज दिया गया। पूर्वे राजद के संस्थापक सदस्य हैं तथा वे चौथी बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।