इलाहाबाद बैंक को RBI ने दिया आदेश, जोखिम वाले क्षेत्रों को न दिया जाए लोन

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक इलाहाबाद बैंक ने कहा है कि बिगड़ते वित्तीय स्वास्थ्य के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उस पर जोखिम वाले क्षेत्रों को ऋण देने और ऊंची लागत की जमा जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में उसने देना बैंक पर काफी सारे प्रतिबंध लगाए हैं।इलाहाबाद बैंक को RBI ने दिया आदेश, जोखिम वाले क्षेत्रों को न दिया जाए लोन

रिजर्व बैंक की ओर से यह कदम त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) करते हुए उठाया गया है। शेयर बाजार को दी जानकारी में इलाहाबाद बैंक ने बताया कि रिजर्व बैंक ने बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात और कर्ज अनुपात की स्थिति को देखते हुए यह अतिरिक्त कदम उठाए हैं। पहले से ही पीसीए प्रक्रिया से गुजर रहे इलाहाबाद बैंक से रिजर्व बैंक ने उच्च जोखिम वाले कर्ज में कमी लाने और ऐसी परिसंपत्तियों को कर्ज देने से बचने के लिए कहा है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि बढ़ती गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के मद्देनजर आरबीआई ने देना बैंक को निर्देश दिया है कि वो कोई नया कर्ज न दे और न ही किसी नए कर्मचारी को भर्ती करे। 21 सरकारी बैंकों में से करीब 11 बैंक ऐसे हैं जो अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते रिजर्व बैंक के पीसीए के अधीन हैं। वहीं एक या दो अन्य बैंक भी पीसीए के अधीन आ सकते हैं। यह उस सूरत में होगा अगर उनके तिमाही नतीजे पूंजीगत क्षय और शुद्ध एनपीए में अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाते हैं।

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