RBI ने बदला बैंकों से जुड़ा ये बड़ा नियम, आपके जानना बेहद जरूरी
मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई की तरफ से किया गया बदलाव 15 सितंबर से लागू होगा. रिजर्व बैंक के नए फैसले के तहत अगर कोई व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है तो डीडी पर उस शख्स का भी नाम होगा. मौजदा व्यवस्था में डिमांड ड्राफ्ट पर उसी का नाम होता है जिसके खाते में रकम जा रही है. आरबीआई को नया कदम उठाने के बाद सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है.
पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी लागू होगी व्यवस्था
आरबाआई की तरफ से लागू की गई नई व्यवस्था पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक बनवाने पर भी लागू होगी. सेंट्रल बैंक की तरफ से गुरुवार को इस बारे में सभी बैंकों को अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस अधिसूचना के अनुसार 15 सितंबर 2018 से डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बनवाने पर उस पर बनवाने वाले शख्स का नाम लिखा होगा. यह व्यवस्था करीब 60 दिन बाद लागू होगी, ऐसे में बैंकिंग तंत्र में अगर कुछ बदलाव होना है तो यह किया जा सकेगा.
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केवाईसी नियमों में भी किया गया संशोधन
रिजर्व बैंक ने सभी कामर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों, राज्य को-ऑपरेटिव बैंकों, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों, स्माल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों को संबंधित नियम को तय तिथि से अमल में लाने का निर्देश दिया है. रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर (KYC) नॉर्म्स में भी संशोधन किया है. केवाईसी के मास्टर डायरेक्शन की धारा 66 में बदलाव किया गया है.