IRCTC घोटाला मामले में राबड़ी, तेजस्वी यादव को मिली जमानत, लालू पर सुनवाई 19 नवंबर को

IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य की नियमित जमानत को मंजूरी दे दी है.

सभी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सभी आरोपी पॉवरफुल हैं और नियमित जमानत मिलने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. सीबीआई ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपियों के खिलाफ जांच में काफी सबूत मिले हैं.

IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता , समेत इस मामले में आरोपी सभी को अंतरिम जमानत मिली है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू एंड फैमिली के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी पेश होने का आदेश दिय़ा था.

तेजस्वी-राबड़ी जमानत पर आरजेडी नेता शिवानन्द तिवारी ने कहा कि आरजेडी परिवार को पहले से जमानत मिलने की उम्मीद थी साथ ही हमें कोर्ट पर भरोसा है. तिवारी ने कहा कि IRCTC मामले में जांच एजेंसियां जानबूझकर लालू परिवार को परेशान कर रही हैं और तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है.

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