पंजाब सरकार ने जारी किए CBI को दिए गए केस वापस लेने के नए नोटीफिकेशन

चंडीगढ़ : श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से वापस लेने के लिए पंजाब विधानसभा में पारित किए प्रस्ताव के संबंध में पंजाब सरकार ने पहले जारी किए नोटीफिकेशनों को डी-नोटीफाई करने के लिए नए नोटीफिकेशन जारी कर दिए हैं, ताकि जांच का यह काम विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) को सौंपा जा सके।

इसका खुलासा करते हुए आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला जस्टिस (सेवामुक्त) रणजीत सिंह कमीशन की जांच रिपोर्ट के संदर्भ में लिया गया, जिस बारे में 28 अगस्त, 2018 को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान चर्चा हुई। सदन में यह बात आई कि इस जांच के लिए 3 साल का समय निकल जाने के बाद भी सी.बी.आई. की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस मुद्दे के महत्व को स्वीकार करते हुए विधानसभा का विचार था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की कोटकपूरा, बरगाड़ी, बहबलकलां में घटी घटनाओं और इनके साथ संबंधित गोलीबारी की हुई घटनाएं जिनके संबंध में केस दर्ज हुए हैं, की जांच का काम सी.बी.आई. से वापस लिया जाए और इसकी जांच एस.आई.टी. द्वारा करवाई जाए। सदन ने यह भी महसूस किया कि इससे इन अहम मुद्दों पर कार्रवाई के कारगर परिणाम लाए जा सकेंगे। 

इससे यह यकीनी बनाया जा सकेगा कि इस मुद्दे के भावनात्मक पक्ष के संबंध में पंजाब राज्य की सिविल सोसायटी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बड़े लोकहितों के लिए होगा। दिल्ली स्पैशल पुलिस इस्टाब्लिशमैंट एक्ट -1946 (सैंट्रल ऑफ 1946) की धारा 6 के अंतर्गत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पंजाब के राज्यपाल ने दिल्ली स्पैशल पुलिस इस्टाब्लिशमैंट के सभी सदस्यों को दी अपनी सहमति वापस ले ली है ।

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