पंजाब : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को 25-25 वर्ष की सजा

लुधियाना। 14 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 25-25 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने दोषियों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। चार लाख जुर्माना राशि बतौर हर्जाना पीडि़त लड़की को अदा की जाएगी।

पंजाब : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को 25-25 वर्ष की सजा  अदालत ने ये सजा योगेश कुमार निवासी नजदीक गांधी प्रॉपर्टी डीलर, चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना निवासी हैब्बोवाल कलां, कुलदीप सिंह निवासी न्यू दीप नगर व पवन कुमार निवासी हैब्बोवाल कलां को सुनाई है।अदालत ने दोषियों की रहम की अपील को ठुकराते हुए कहा कि उन्होंने एक अबोध बाालिका के साथ घृणित अपराध किया है। इसके लिए उन्हें बख्शा नहीं जा सकता है।

सरकारी वकील एसएस हैदर ने बताया कि पुलिस थाना पीएयू ने उपरोक्त दोषियों के अलावा दो अन्य लोगों राहुल कुमार उर्फ काली व राहुल कुमार निवासी गोपाल नगर के खिलाफ 7 मार्च, 2015 को सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सुबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक 6 मार्च 2015 को शाम छह बजे 14 वर्षीय पीडि़ता हलवाई की दुकान से दही लाने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। अगले दिन घर पहुंची पीडि़ता ने पिता को बताया कि एक आरोपी उसे जबरन स्कूटर पर हैब्बोवाल डेयरी कांप्लेक्स के पास ले गया। जहां 5-6 आरोपियों ने उसके साथ बचन सिंह रोड पर पेट्रोल पंप के पास सामूहिक दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद चारों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।

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