PNR को लेकर रेलवे ने बदला नियम, 1 अप्रैल से मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। आप एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं और ऐसे में आपको दो टिकट लेने पड़ते हैं, और अगर पहली ट्रेन लेट हुई तो दूसरी ट्रेन छूट जाती थी। ऐसे में टिकट कैंसिल करने पर नियम के मुताबिक चार्ज देने पड़ते थे। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए रेलवे 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बाद आपको दो अलग-अलग PNR वाले टिकट नहीं बल्कि 1 ही PNR का टिकट मिलेगा।

इस नए नियम के बाद से आपको दो ट्रेनो के लिए एक संयुक्त PNR मिलेगा। और अगर पहली ट्रेन के लेट होने से दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो आप बिना कोई पैसा दिए आगे का टिकट रद्द करा सकते हैं। अभी तक एक सफर के दौरान अगर दो ट्रेन बदलनी होती है तो दो टिकट लेने पड़ते हैं, और पहली ट्रेन लेट होने पर दूसरी ट्रेन की टिकट को कैंसिल कराने पर चार्ज भी देना होता था।
अब इस नए नियम के बाद दो ट्रेनों के लिए एक PNR का एक टिकट होगा और पहली ट्रेन लेट होने पर दूसरी ट्रेन छूटने पर आप बिना किसी चार्ज के दूसरी टिकट कैंसिल करा पाएंगे।
इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करके आप सेवा का लाभ ले सकते हैं:
सबसे जरूरी कि दोनों टिकट में यात्रियों की डीटेल एक जैसी होनी चाहिए।
जिस स्ट्रेशन पर पहली ट्रेन पहुंचने और दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले स्टेशन एक ही होने चाहिए।
ये नियम सभी क्लास के लिए लागू होगा, चाहें आपने टिकट ऑनलाइन या फिर काउंटर से बुक किया हो।
रिफंड के लिए नियम
अगर आपको स्टेशन से रिफंड नहीं मिलता है तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं जो 3 दिन तक मान्य होगा।
अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन का टिकट लिया है तो पहली ट्रेन आने के 3 घंटे के अंदर आप दूसरी ट्रेन का टिकट कैंसल कर सकते हैं। रिफंड का पैसा काउंटर से ले सकते हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि जिस स्टेशन पर आपकी पहली ट्रेन पहुंची है और जहां से आपको दूसरी ट्रेन लेनी है, उसी स्टेशन पर आपको टीडीआर फाइल करना होगा।
ध्यान रहे कि आपको टिकट कैंसल होने का पूरा पैसा तभी मिलेगा, जब आप टीडीआर में पहली ट्रेन के लेट होने के चलते दूसरी ट्रेन न पकड़ पाने की वजह बताएंगे।

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