पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तय किए आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2014 के खिड़की एक्सटेंशन रेड मामले में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने केस से जुड़े गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए 4 व 7 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। इसके बाद कोर्ट सजा पर सुनवाई करेगी। कोर्ट मेंं सोमनाथ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले में सही से जांच नहीं की है। उनकी इस दलील को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया।

अफ्रीकी महिलाओं के घर आधी रात को छापा मारने और मारपीट करने में फंसे

दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को वर्ष 2014 में शिकायत मिली थी कि अफ्रीकन मूल की युगांडा निवासी महिलाएं ड्रग्स और प्रॉस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहीं हैं। इसके बाद सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ भीड़ लेकर खिड़की एक्सटेंशन पहुंच गए। सोमनाथ भारती ने उन महिलाओं के घर पर गैर कानूनी तरीके से छापा मारा था। आरोप है कि इस दौरान सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने अफ्रीकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी, धमकी और मारपीट भी की थी। इस मामले में सोमनाथ भारती के अलावा 16 अन्य लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी।

दिल्ली की जांच में भारती के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी

मालवीय नगर के आप विधायक ने उस रात अफ्रीकी मूल के नौ लोगों के घर में छापेमारी की थी। मामला कोर्ट में पहुंचने पर सोमनाथ भारती ने कहा था कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने सही से जांच नहीं की थी। उन्हें जबरन मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूूूत हैं कि सोमनाथ भारती व अन्य आरोपियों ने उस रात छापेमारी के दौरान अफ्रीकी महिलाओं संग मारपीट की थी। कुछ महिलाओं ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। पूर्व मंत्री और उनके समर्थकों ने कुछ महिलाओं को भीड़ के सामने पेशाब करने के लिए मजबूर किया था। हंगामे के बाद मौके पर पहुंच दिल्ली पुलिस ने भी सोमनाथ भारती के कहने पर अफ्रीकी मूल की महिलाओं के घर में जांच की थी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को घर से ड्रग्स या कोई अन्य आपत्तिजनक चीज नहीं मिली थी।

Back to top button