पाक में हिंदू महिलाओं को अपनी इच्छा से दोबारा शादी करने का मिला अधिकार
कराची । पाकिस्तान के सिंध प्रांत की असेंबली ने हिंदु महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया है। पति की मृत्यु के छह माह बाद वह अपनी इच्छा से दोबारा विवाह कर सकती हैं।
हिंदु महिलाओं को एक अधिकार और दिया गया है, जिसके तहत वह शादी को खत्म करने के लिए भी याचिका दे सकती हैं। असेंबली में बिल को नंद कुमार गोकलानी ने पेश किया था। वह मुस्लिम लीग से जुड़े हैं। सिंध के कानून मंत्री जियाउल हसन का कहना है कि बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। गौरतलब है कि सिंध के हैदराबाद, कराची जैसे जिलों में बहुतायत में हिंदु रहते हैं।
पाक के रूढि़वादी कानूनों के चलते उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इनमें बदलाव की जरूरत लंबे अर्से से महसूस की जा रही थी। गोकलानी का कहना है कि कानून के बनने के बाद हिंदु महिलाओं को अधिकार मिलेंगे।