आदेश पाकिस्तान की अदालत का, हलचल मची पंजाब में

लुधियाना। गर्मी की छुट्टियां नजदीक आ गई हैं। कोई स्कूल प्रबंधक हर साल डेढ़ माह की तो कोई एक माह की छुट्टियां करते हैं। लेकिन, छुट्टियों से पहले सोशल साइट्स पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोई भी स्कूल विद्यार्थियों से छुट्टियों के दिनों की फीस नहीं वसूल सकता है। यह मैसेज इतना वायरल हो गया है कि स्कूल प्रबंधक इसे लेकर पेशोपेश में हैं और अभिभावक मैसेज की सत्यता को लेकर एक दूसरे के साथ संपर्क साधने लगे। पंजाब में हलचल मचाना यह मैसेज पाकिस्तान की कराची अदालत का बताया जा रहा है। 

सोशल साइट्स पर हो रहा है छुट्टियों की फीस जमा न करवाने का मैसेज वायरल

वायरल मैसेज में सबसे ऊपर अंग्रेजी में हाईकोर्ट ऑर्डर लिखा गया है और उसके बाद सीपी नंबर लिखा गया है। आदेश की तिथि 5 मार्च 2018 लिखी गई है। मैसेज में कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों की यानि जून और जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा। अगर उस स्कूल ने मना करने के बाद भी फीस वसूली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अगर किसी ने एडवांस फीस जमा कर दी तो उसे वापस मांग लें या फिर अगले महीने में एडजस्ट करवा लें। एडजस्ट न करें तो पुलिस को शिकायत करें। पुलिस न सुने तो सीएम विंडो में शिकायत करें। करीब तीन दिन से यह मैसेज वायरल हो रहा है।

तो पता चला कि पाकिस्तान का है मैसेज

इस संबंध पेरेंटस एसोसिएशन के प्रधान रजिंदर घई ने बताया कि वीरवार को उन्होंने अपने वकील को केस नंबर भेजकर ऑर्डर के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि यह आदेश पाकिस्तान की कराची अदालत का है। यह आदेश 16 पेजों का है।

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