इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अब आम जनता नही खोल सकेगी खाता, केवल खोले जाएंगे ये एकाउंट

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खोलने पर रोक लग गई है। आधार की अनिवार्यता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर यह रोक लगाई गई है। फिलहाल केवल सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़े खाते ही खोले जाएंगे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) का देशभर में शुभारंभ एक सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देहरादून में भी आईपीपीबी की शाखा खोली गई थी। बड़े स्तर पर आईपीपीबी में खाते खोलने की प्रक्रिया चल रही थी।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग सेवाओं में आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी। चूंकि आईपीपीबी में सभी खाते आधार कार्ड से खुल रहे थे, लिहाजा व्यवस्था लड़खड़ा गई। हाल ही में आईपीपीबी ने आदेश जारी किया है कि अग्रिम आदेशों तक किसी भी व्यक्ति का सेविंग या करेंट अकाउंट नहीं खोला जाएगा।

ये हैं सुविधाएं 

फिलहाल केवल उन्हीं व्यक्तियों के खाते खोले जाएंगे जो कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार से आने वाला धन उनके इस खाते में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ है कि सरकारी योजनाओं से धन निकासी वाले खातों में आधार अनिवार्य रहेगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यूं तो अधिकतम रकम की सीमा एक लाख रुपये है लेकिन इसमें कई सुविधाएं ग्राहकों को दी जा रही थी। सरकार की योजना थी कि आईपीपीबी में खाता खुलवाने के बाद यहां जमा रकम से ही सीधे डाक की सेवाओं में भी पैसा जमा किया जा सकता था। इसके अलावा मोबाइल एप के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद फिलहाल कुछ समय के लिए खाते खोलने पर रोक लगाई गई है। आदेशों के अनुपालन में इसकी व्यवस्था की जा रही है। सरकारी योजनाओं से जुड़े खाते खुलवाए जा सकते हैं। 

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