अब ऐसे नोट बैंक नहीं करेंगे स्वीकार और एक्सचेंज, चाहे कुछ भी हो

हम सभी को कैश की जरूरत पड़ती है और भारत जैसे देश में जहां कैश में ही ज्यादा काम होता है करेंसी नोट हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा हैं. हालांकि कई बार हम करेंसी नोट को लेकर परेशानी में आ जाते हैं जब ये कट-फट जाते हैं या मटमैले-बदरंग हो जाते हैं और इन्हें हम बैंक में बदलने जाते हैं. कई बार बैंक इन्हें लेने से मना कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि बैंक ने इन्हें लेने से मना क्यों किया?

आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से नोट्स हैं जिन्हें बैंक लेने से मना कर सकते हैं. इस जानकारी से आप बैंकों को बता सकते हैं कि आपके पास जानकारी है कि कौनसे नोट बैंक लेते हैं और कौनसे नोट बैंक नहीं लेते हैं.

दरअसल आरबीआई ने पिछले साल 3 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर करेंसी नोट के एक्सचेंज और उन्हें बदलने के नियम जारी किए थे. इनके जरिए आपको पता चल सकता है कि कौन-कौन से ऐसे नोट हैं जो बैंक लेने से मना कर देते हैं और कौनसे ऐसे नोट हैं जो बैंक बदल सकते हैं.

1. नाजुक, जले, चिपके नोट-ऐसे नोट जो बेहद नाजुक हालत में हों यानी गल गए हों, बुरी तरह जले हुए हों, एक दूसरे में चिपके हुए हों और जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता ऐसे नोट्स को बैंक शाखा में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है.

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2. राजनीतिक स्लोगन वाले नोट-आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे नोट जिन पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो या कोई राजनीतिक संदेश लिखा हो, ऐसे नोटों को आप बैंक की किसी शाखा में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. चाहे कितनी ही वैल्यू के नोट हों अगर उनपर राजनीतिक स्लोगन या संदेश लिखा हो तो वो बैंक के लिए बेकार हैं और आरबीआई ने भी साफ बताया है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे.

3. जानबूझकर काटे-फाड़े गए नोट-आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे नोट जो जानबूझकर काटे-फाड़े गए हों उन्हें बैंक स्वीकार नहीं करता है. हालांकि जानबूझकर काटे-फाड़े गए नोटों की पहचान मुश्किल होती है पर बैंक कर्मचारी इन्हें पहचान लेते हैं. तो अगर आप जानबूझकर फाड़े गए नोटों को बैंक में बदलवाने जाते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी. ज्यादातर केस में ऐसा तब होता है जब बच्चे नोट फाड़ देते हैं और आपके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है.

हालांकि आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके नोट बदरंग हो गए हैं या फट गए हैं या उस पर रंग लगा हुआ है तो वो नोट बैंक एक्सचेंज कर लेते हैं. वहीं लिखे हुए नोट लेने से भी बैंक मना नहीं कर सकता है. आरबीआई ने इस बात के साफ निर्देश दिए हैं कि बैंकों को लिखे हुए नोट लेने होंगे हालांकि देशहित में यही अच्छा होगा कि आप किसी नोट पर कुछ न लिखें. कई बैंक लिखे हुए नोट लेने से मना भी कर देते हैं.

 
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