अवैध खनन में भाजपा नेता शुक्ला को 1.68 करोड़ चुकाने का नोटिस

इंदौर.भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुप्रसाद शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन ने उन्हें अवैध खनन मामले में एसडीओ कोर्ट से दोषी बताए जाने के बाद 1.68 करोड़ रुपए की राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है और यह नोटिस तामील भी हो गया है। सांवेर तहसीलदार ने एसडीओ कोर्ट द्वारा लगाए गए अर्थदंड को वसूलने के लिए यह नोटिस जारी किया था। राशि जमा नहीं होने पर जिला प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन में भाजपा नेता शुक्ला को 1.68 करोड़ चुकाने का नोटिस

– फरवरी 2017 में जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में अवैध उत्खनन को लेकर एक साथ छापे की कार्रवाई की गई थी। इसमें ग्राम बारोली (सांवेर) के कुछ सर्वे नंबरों पर भी अवैध उत्खनन होना पाया गया था।

– जांच में पाया गया कि यह जमीन विष्णुप्रसाद शुक्ला पिता दुर्गाप्रसाद शुक्ला निवासी बाणगंगा की है। राजस्व कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्ला ने वकील के माध्यम से जवाब दिया कि उनके द्वारा किसी तरह का अवैध उत्खनन नहीं किया गया है, लेकिन जिन सर्वे नंबरों पर खनन पाया गया है, उन पर वह खनन पट्टे की मंजूरी नहीं दिखा सके।

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मुरम की कीमत का चार गुना लगा अर्थदंड, अब वसूली की कार्रवाई

– राजस्व कोर्ट में खनिज विभाग ने रिपोर्ट में बताया 21 हजार घनमीटर मुरम अवैध खनन करके निकाली गई। मुरम की बाजार कीमत 200 रुपए प्रति घनमीटर है। इस हिसाब से अवैध खनन की गई मुरम 42 लाख रुपए की हुई।

– एसडीओ कोर्ट ने भू-राजस्व संहिता की धारा 247 (7) के तहत अवैध खनन की कीमत के चार गुना कर अर्थदंड रोपित किया, जो एक करोड़ 68 लाख रुपए होता है। एसडीओ कोर्ट के आदेश से अब तहसीलदार द्वारा वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
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