MP: घोषणा के अगले दिन अध्यादेश से फैसला लागू, 1500 अधिकारी-कर्मचारी 31 मार्च को नहीं हुए रिटायर

भोपाल. राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दो साल बढ़ा दी है। 31 मार्च यानी शनिवार से अब कर्मचारी 60 के बजाय 62 साल में रिटायर होंगे। इसका सीधा फायदा 31 मार्च को रिटायरहोने वाले करीब 1500 कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी सेवा अवधि दो साल बढ़ गई है।MP: घोषणा के अगले दिन अध्यादेश से फैसला लागू, 1500 अधिकारी-कर्मचारी 31 मार्च को नहीं हुए रिटायर इस बारे में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी और तत्काल बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें साफ कर दिया गया है कि यह सिर्फ शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर ही लागू होगा, इसकी परिधि में निगम, मंडल समेत अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी नहीं आएंगे।

पहली बार सीएम शिवराज की कोई घोषणा 24 घंटे बाद ही लागू

– बता दें कि चुनावी साल में शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ाकर 60 के बजाए 62 करने की शुक्रवार को ही घोषणा की थी।

– यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई घोषणा 24 घंटे के अंदर लागू हुई हो, जिसका फायदा सीधे-सीधे प्रदेश के 4 लाख 35 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले 2011-12 में सरकार ने कृषि कैबिनेट के गठन के संबंध में विशेष अध्यादेश जारी किया था।

आगे क्या होगा

छह महीने के भीतर सरकार को अध्यादेश को विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पारित कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होेने पर इसकी अवधि को बढ़ाने के लिए राज्यपाल से फिर से अनुरोध करना होगा। उल्लेखनीय है कि चूंकि राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसलिए कैबिनेट की इस संबंध में किसी भी प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी जरूरी नहीं होगी।

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