पंजाबी गीत ‘जीजू की करदा’ में देवताओं के गलत चित्रण पर घिरी मिस पूजा हाई कोर्ट पहुंची

चंडीगढ़। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप झेल रहीं पंजाबी गायिका मिस पूजा ने एफआइआर से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। मिस पूजा ने हाईकोर्ट में इस एफआइआर को रद किए जाने की मांग की है। जस्टिस हरमिंदर सिंह मदान की पीठ ने मामले की  सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।पंजाबी गीत 'जीजू की करदा' में देवताओं के गलत चित्रण पर घिरी मिस पूजा हाई कोर्ट पहुंची

रूपनगर जिले के थाना नंगल पुलिस ने 27 अप्रैल को मिस पूजा के खिलाफ आइपीसी की धारा 295-ए, 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि उन्होंने अपने एक मशहूर गाने में यमराज को नशे की हालत में दिखाकर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत की हैं। आरोप है कि मिस पूजा ने पंजाबी गीत ‘जीजू की करदा’ में हिंदू देवी देवताओं का गलत चित्रण किया है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता एडवोकेट संदीप कौशल ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर मिस पूज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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