केरल हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए कहा- प्यार अंधा होता है, कॉलेज से निकाल नहीं सकते बाहर
केरल हाईकोर्ट ने दो छात्रों को प्यार करने के चलते निकालने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कॉलेज ऐसा नहीं कर सकता. राज्य के तिरवनंतपुरम स्थित CHMM कॉलेज फॉर एडवांस स्टडीज में BBA की पढ़ाई कर रहे दो छात्र एक दूसरे से प्यार कर रहे थे. हालांकि उनके परिजनों को इस रिश्ते पर आपत्ति थी और इस कारण वे दोनों घर छोड़कर भाग गए थे.
लड़की के घर वालों ने पहले उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में उनकी शादी के लिए तैयार हो गए. हालांकि समस्या तब शुरू हुई जब कॉलेज प्रशासन ने दोनों को ‘अनुशासन तोड़ने’ के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया. एक ओर जहां लड़की ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहीं उसके पति ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपने एकेडमिक रिकॉर्डस दिलवाने की मांग की, जिसे संस्थान ने अपने पास रख लिया था.
अदालत ने कहा, ‘किसी का किसी के साथ संबंध रखना उसका निजी फैसला है और यह उसको संविधान के तहत दी गई मूल स्वतंत्रता है. जीवनसाथी या जिंदगी जीने का रास्ता चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है.’ अदालत ने कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह लड़की की पढ़ाई आगे जारी रखने दे और लड़के के सर्टिफिकेट लौटाए.