हरियाणा में रेप और छेड़छाड़ के दोषियों की सामाजिक सुविधओं पर लगेगा ताला

हरियाणा में महिलाओं, किशोरियों, बच्चियों और युवतियों की सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।  इसे लेकर सीएम हरियाणा मनोहर लाल ने महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में यदि किसी ने मां-बहन पर अंगुली भी उठाई तो काट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं व बच्चियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी।

सीएम ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने ‘उंगली काट देना’ शब्द एक कहावत के रूप में चेतावनीवश कहा है, जिसका तात्पर्य है कि अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो कानून सम्मत होगी, लेकिन इस कार्रवाई में अब देरी कतई नहीं होगी। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में महिला अत्याचार व हिंसा से संबंधित केस लंबित होंगे वहां नई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई जाएंगी।

सीएम गुरूवार को पंचकूला में एक और सुधार कार्यक्रम के तहत संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न घोषणाएं की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति एप का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किए गए विषय ‘मेरी सुरक्षा-मेरी जिम्मेवारी’को भी लांच किया, जो स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को झंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए किये गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए 4 सशक्त महिलाओं को सम्मानित भी किया, जिनमें सिरसा, मयानाखेड़ा गांव की महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी, फरीदाबाद के धौंच गांव की पंच नजमा खान, झज्जर के बहारा गांव की कविता शर्मा, महेंद्रगढ़ जिला की श्रीमती मंजु कौशिक शामिल हैं।

रेप, छेड़छाड़ के दोषियों की सुविधाओं पर सख्त सकार
सीएम ने कहा कि रेप या छेड़छाड़ का जो भी आरोपी होगा उस के केस का निर्णय होने तक राज्य सरकार से उसे राशन के अलावा मिल रही सारी सुविधाएं जैसे कि बुढ़ापा या विकलांगता पेंशन, वजीफा, ड्राईविंग और आर्म लाईसैंस इत्यादि निलंबित रखी जाएंगी और अगर उसे सजा होती है तो उसकी इन सुविधाओं की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी और यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको बंद होने की तिथि से सभी सुविधाएं का लाभ दिया जाएगा। महिला यदि महिला के खिलाफ अपराध करेगी तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा।

रेप पीड़िता को अपना वकील करने को मिलेंगे 22 हजार
उन्होंने कहा कि यदि कोई रेप पीड़िता सरकारी वकील के अलावा अपने विश्वास का कोई निजी वकील करना चाहे तो उसकी फीस के लिए 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेप और इव टीजिंग के मुकदमों के लिए निरंतर जांच का प्रावधान हर थाने में होगा। रेप के केस में एक महीने में और इव टीजिंग के केस में 15 दिन में जांच खत्म न हुई तो जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

छह फास्ट ट्रैक कोर्ट को हरी झंडी
सीएम ने कहा कि जिस भी जिले में 50 से ज्यादा बलात्कार, छेड़छाड़ तथा महिलाओं को मानसिक प्रताडऩा के केस अदालतों में लम्बित हैं, वहां एक फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें 2 फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत व नूंह में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि सभी अदालतों को आदेश दें कि यदि कोई महिला गवाही के लिए अदालत में आती है तो उसे आगे की तारीख न देकर उसी दिन उसकी गवाही लिखी जाए।

उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में जहां 9वीं से 12वीं कक्षा में 50 से अधिक छात्राएं हैं उन स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्कूलों में सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर नियुक्त किये जाएंगे। यदि किसी गांव के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई हाई या सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है और वहां की कोई लडक़ी 9वीं या 10वीं कक्षा में पढऩे के लिए किसी दूर के स्कूल में जाती है या कक्षा 11वीं या 12वीं में साइंस या कॉमर्स में पढऩा चाहती है तो उसके गांव से जो स्कूल सबसे पास पड़ता है वहां तक के लिए उसे बस, छोटी बस या टैंपों इत्यादि में आने-जाने के लिए व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हर संस्थान में नोडल ऑफिसर लगाया जाएगा।

रात्रि पैट्रोलिंग के लिए रखे जाएंगे पूर्व सैनिक
सीएम ने कहा कि दो माह पहले सरकार ने गुरुग्राम में केवल रात्रि गश्त के लिए 1000 पूर्व सैनिक भर्ती किये थे। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अब प्रदेश में केवल रात्रि पैट्रोलिंग के लिए 2100 नए पद स्वीकृत किये जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता दिन के समय कार्य पर जाते हैं, उनकी बच्चियों की सुरक्षा के लिए दिन में भी पुलिस पैट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यौन और लैंगिक हिंसा रोकने के लिए प्रदेश में कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से आए सुझावों के अध्ययन के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। 26 अगस्त को रक्षा बन्धन के दिन तक इस ‘राज्य व्यापक योजना’ को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी हितधारक जैसे सरकार, परिवार और समाज को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

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