IPS अमिताभ को फर्जी रेप केस में फंसाने पर गायत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर
इसके पहले चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूर्व मंत्री की ओर से यह कहते हुए जमानत की अर्जी दी गई कि चार्जशीट समय से दाखिल नहीं की गई है। उनका कहना था कि जिस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें आरोपी 90 दिन से अधिक से जेल में है। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दायर करनी चाहिए थी।
कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अन्य मुकदमे में जेल में था। इस मामले में पूर्व मंत्री को 26 अप्रैल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था लिहाजा 90 दिवस की अवधि 27 जुलाई को पूरी होती है। पुलिस ने तय समय में ही चार्जशीट दायर की है।
उनसे कहा गया कि शिकायत वापस न लेने पर अन्जान महिलाओं द्वारा अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार के झूठे आरोप लगाए जाएंगे।
इस रिपोर्ट में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, पुष्पा देवी, तत्कालीन महिला आयोग अध्यक्ष जरीना उस्मानी, सदस्य अशोक पाण्डेय, पूनम, धर्मेन्द्र कुमार, भुजबीर तथा महेंद्र कुमार को आरोपी बनाया गया था।
विवेचक ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ साक्ष्य पाते हुए धोखाधड़ी कूटरचना तथा साजिश रचने के आरोपों में चार्जशीट दायर कर दी। अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना चल रही है।