INX Media Case सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को लगा बड़ा झटका…

INX Media Case सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम से कहा कि वे उचित अदालत में नियमित जमानत लें। कोर्ट ने कहा सीबीआई केस में गिरफ्तारी होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका बेकार हो जाती हैं। संविधान पीठ का फैसला है इसलिए इसे नहीं सुना जा सकता।

दिल्ली: पी चिदंबरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मुख्यालय से राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया गया।

– INX Media Case मामले में CBI कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

ED मामले में सुनवाई जारी

ED मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। तबतक सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक जारी रखने का फैसला लिया।

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हलफनामे को पढ़ते हुए कहा, ‘उन्होंने कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का पता लगाना अभी बाकी है, इसलिए अगर अभी वे इस बात का खुलासा ही नहीं कर पाए तो यह सबूत कैसे है?

SC में हो रही चिदंबरम मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, ‘शायद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई की नोट का पूरी तरह कॉपी था। उनका नोट कोर्ट का निष्कर्ष बन गया। जज ने इसमें अपना दिमाग कहां लगाया।’, हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले में सीबीआई नोट के इस्तेमाल होने के कपिल सिब्बल के आरोप पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्हें यह नोट कहां से मिला, ये रिकॉर्ड में नहीं था। उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि आप नोट की बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में कोई डॉक्युमेंट भी फाइल नहीं किया गया। किसी भी आदेश में डॉक्युमेंट फाइल करने का जिक्र नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब भी उन्हें बुलाया जा रहा था वह हमेशा वहां थे। अपमान और अपमान गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। जिस क्षण आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, वह मानता है कि आप दोषी हैं, यही जनता की राय है।

ईडी मामले में वकीलों के बीच तीखी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने चिदंबरम से पूछा, क्या आपका ट्विटर अकाउंट है ? किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं ? 26 घंटे की परीक्षा और कुछ भी (दस्तावेज) उसके पास नहीं रखा गया है।

ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है.

ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि सबूत के तौर पर दिल्ली HC के जज को नोट, दस्तावेज, डायरी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान ये दस्तावेज पी चिदंबरम को नहीं दिखाए गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि वे अदालत को कोई दस्तावेज़ दें या न दिखाएं और मैं इस पर गौर करने का हकदार नहीं हूं। वे इसे मीडिया में लीक कर देते हैं। उन्होंने ईडी के हलफनामे को मीडिया में लीक कर दिया।

बता दें, इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को आज सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा।

पी चिदंबरम के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर गिरफ्तारी हुई थी और मैंने इसे बाद में दायर किया था तो दिल्ली उच्च न्यायालय के खिलाफ याचिका सही नहीं होगी। कपिल सिब्बल ने यह बात जस्टिस बनुमठी के कहने के बाद कही कि सीबीआई मामला अनसुना हो गया, क्योंकि चिदंबरम पहले ही उस मामले में गिरफ्तार हो चुके थे।

इससे  पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशन कर के कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए नहीं लगी। जस्टिस आर भानुमति ने कहा सीजेआई के निर्देश पर लगेगा। बता दें, आज दो याचिकाएं चिदंबरम की सुनवाई पर लगी है।

Chidambaram के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस मेशन कर के कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई रिमाड को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए नहीं लगी। जस्टिस आर भानुमति ने कहा सीजेआई के निर्देश पर लगेगा। आज दो याचिकाएं चिदंबरम की सुनवाई पर लगी है ।

बता दें, हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को INX Media मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था।

जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ चिदंबरम की नई याचिका पर भी सुनवाई करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और निचली अदालत द्वारा आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सोमवार तक सीबीआइ की हिरासत में सौंपे जाने को चुनौती दी है।

शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और तीनों मामलों की सुनवाई सोमवार को तय की है।

चिदंबरम ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और उन्हें 21 अगस्त की रात में गिरफ्तार कर लिया गया।

ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याची (चिदंबरम) और उनकी पार्टी द्वारा काफी हंगामा किया गया है और उनके साथियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया जा रहा है,लेकिन पूरी जवाबदेही से वह कह रहे हैं कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है।

सीबीआइ ने इंद्राणी मुखर्जी का बयान दर्ज किया है सुनवाई के दौरान जिसकी जांच होगी। अपने पति पीटर के साथ वह चिदंबरम के पास FIPB मंजूरी के लिए गई थी। तब चिदंबरम ने उनसे अपने बेटे का ध्यान रखने को कहा था। सीबीआइ एफआइआर 15 मई 2017 को दर्ज की गई थी और उसके बाद उसी वर्ष ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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